सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही 40 से 50 प्रतिशत अनुदान

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मई 2022 कर दी है। ...

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मई 2022 कर दी है।

 

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पम्प, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी वीडर (2 रो व 3 रो), पावर टिलर 12 एच पी से अधिक, बरिकेट मेकिंग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट

www.agriharyana.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बलवंत सहारण ने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अनुदान का लाभ लेने वाले व्यक्तिगत किसान हेतु आवेदन के लिए आवश्यक कागजात जैसे मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर सी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैक खाता का विवरण, जमीन का विवरण, अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग, छोटे व सीमान्त किसान (जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है), महिला किसान को 50 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के किसानों को (जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है) 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

 

किसानों को ऑनलाइन ही जमा करानी होगी बुकिंग राशि :

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उप निदेशक ने बताया कि किसान को आवेदन करते समय 2 लाख 50 हजार रुपए से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2 हजार 500 रूपए व 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रुपए की बुकिंग राशि ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, जोकि अनुदान उपरान्त किसानों के खातों में ऑनलाइन जमा करा दी जाएगी। व्यक्तिगत किसान द्वारा अलग-अलग तरह के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा अनुदान का लाभ लेने हेतु स्वयं घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा जिसमें आवेदित किसान द्वारा पिछले 5 वर्षों में विभाग की किसी भी स्कीम में उसी कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ न लिया हो व किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने बारे घोषणा की गई हो।

 

 

यदि किसी यंत्र के लिए आवेदित किसानों की संख्या संबंधित कृषि यंत्रों के विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्य से अधिक होगी तो लाभार्थियों का चयन डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को संबंधित कृषि यंत्र विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं द्वारा ही खरीदना होगा।

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इस बारे में अधिक जानकारी व दिशा निर्देश एवं अन्य शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण कल्याण विभाग रेवाड़ी व उप मण्डल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रेवाड़ी/सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी कार्यालय से दूरभाष नंबर – 01274-221045 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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