Rewari News: डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के सभी किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान समय रहते अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रेवाड़ी जिले के किसानों के लिए धान, कपास, मक्का, मूंग और बाजरा फसल अधिसूचित की गई है। इन फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है।
संयुक्त निदेशक कृषि पी.सी. मीणा ने बताया कि केसीसी धारक किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित समय तक सूचना नहीं देने पर बैंक उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बीमा की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने बताया कि गैर ऋणी और बटाईदार किसान 31 जुलाई तक केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, कामन सर्विस सेंटर (सीएससी), अधिकृत बीमा एजेंट अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर बीमा करवा सकते हैं। इनके लिए एग्री स्टैक आईडी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि जिले में योजना के संचालन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। योजना के तहत कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई नहीं होने, सूखा, लंबी शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट व रोग, भूस्खलन, बिजली गिरने से आग, तूफान, चक्रवात और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को बीमा सुरक्षा मिलेगी। फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई उपज को भी चक्रवात, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान पर अधिकतम 14 दिन तक जोखिम कवर मिलेगा।
उप कृषि निदेशक ने किसानों को सलाह दी है कि किसी भी प्रकार की फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, क्राप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य है।








