अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्रिल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार की किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सरफेस मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि है। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान का परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है।
इन्हें मिलेगा योजना का फायदा
यह सुविधा उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है। किसानों के पास कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए या पंप लगाने के लिए पहले से स्थापित कर लेने का प्रमाण – पत्र अथवा शपथ पत्र होना चाहिए। इसके लिए किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं।
एडीसी ने बताया कि इस चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर किया जाएगा जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर प्रात: 11 बजे से शुरू होगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।