Solar pump: एडीसी स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से आजादी अमृत काल में जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है।
सोलर पम्प (Solar pump) लगवाने के लिए तक www.saralharyana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे। उन्होंने बताया कि लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
पीएम कुसुम पोर्टल
चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएम कुसुम पोर्टल www.pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचिबद्व कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगें, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाईल नंबर पर दी जाएगी। सोलर पम्प की स्कीम 2023-24 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in विजिट करें।
एक किसान को मिलेगा एक पंप : एडीसी
एडीसी ने बताया कि किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकी पम्प स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिये जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई अथवा फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हैं और अपने खेत मे जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों।
डार्क जोन के लिए नोटिफाइड क्षेत्र में नए ट्यूबवेल पर सोलर पम्प (Solar pump) नहीं दिया जा सकता है। यदि किसान के पास पहले से ट्यूबवेल है और डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से कार्य दिवस समय मे कमरा नं 205, प्रथम तल, लघु सचिवालय रेवाड़ी मे सम्पर्क कर सकते है ।
सोलर पंप (Solar pump) के लिए आवेदन की पात्रता एवं शर्तें :
1. परिवार पहचान पत्र
2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।