Traffic light: रेवाड़ी नगर परिषद को कोर्ट ने दिए आदेश, 2 माह में चालू करें ट्रैफिक लाइट

Traffic light: रेवाड़ी शहर की ट्रैफिक लाइट्स को चालू कराने की मांग वर्षों से की जा रही है. नगर परिषद इतनी निक्कमी और नकारा है कि वर्षों से ट्रैफिक लाइट्स को चालू कराने के नाम पर केवल आश्वासन दे रही है. नगर परिषद की कार्यशैली से परेशान शहर के समाजसेवी और एडवोकेट सुनील भार्गव ने कोर्ट में याचिका दायर की और अब कोर्ट ने नगर परिषद रेवाड़ी को आदेश दिए है कि दो माह में ट्रैफिक लाइट्स चालू करके पुलिस को हैंडओवर करें.

Rewari traffic light: वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेड कोर्स सीएसआर सब कमेटी के सदस्य सुनील भार्गव एडवोकेट ने वर्ष 2019 में परमानेंट लोक अदालत रेवाड़ी में एक शिकायत ट्रैफिक लाइट (traffic light)को लेकर रेवाड़ी शहर में चरमराई यातायात व्यवस्था को लेकर पब्लिक हित में एक शिकायत माननीय अदालत में दायर की थी.

शहर की traffic light सुचारू रूप से चलाई जाए: माननीय न्यायालय

सीसीटीवी कैमरा व ट्रैफिक लाइट को शहर के अंदर सुचारू रूप से चलाया जाए भार्गव ने बताया इसी शिकायत को लेकर माननीय अदालत के चेयरमैन जग भूषण गुप्ता व मेंबर सुदेश कुमारी ने अपना निर्णय 14 मार्च को दिया है. माननीय न्यायालय ने नगर परिषद रेवाड़ी को यह हिदायत दी है कि शहर की ट्रैफिक लाइट (traffic light) सुचारू रूप से चलाई जाए.वह 2 माह के अंदर नगर परिषद ठीक कर एसपी रेवाड़ी को ऑपरेट करने के लिए जिम्मा दे.

2 माह के अंदर चिन्हित करें जेबरा क्रॉसिंग

इसके साथ ही यह भी हिदायत दी है की ट्रैफिक लाइट (traffic light)जिन चौराहे पर लगी हुई है वह स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई देनी चाहिए. एक्स ई एन पीडब्ल्यूडी बीएनआर रेवाड़ी को भी हिदायत दी है कि 2 माह के अंदर जेबरा क्रॉसिंग चौराहे पर चिन्हित की जाए.

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भार्गव ने बताया कि अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है तो उसके ठीक करने की जिम्मेवारी नगर परिषद रेवाड़ी की रहेगी तथा एसपी रेवाड़ी को हिदायत दी है की डीएसपी ट्रैफिक रेवाड़ी चौराहों पर सुबह 8:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक ट्रैफिक लाइटों के पास एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोगों को ट्रैफिक लाइटों की पालना करवाई जा सके. ट्रैफिक लाइट के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे को सुचारू रूप से चलाने की माननीय चेयरमैन जगमोहन गुप्ता ने दिए.

रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के सदस्य धर्मेंद्र सुहाग, रेणु राय, रविंद्र मालपुरा, खुशबू एडवोकेट, रिया भार्गव एडवोकेट व ज्योति स्वामी, कुणाल राठी व यशपाल मुंशी ने माननीय अदालत के फैसले की सराहना की है.

 

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