हरियाणा में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु की गई निश्चित, सरकारी और प्राइवेट दोनों पर लागू

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। ...

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।

कक्षा पहली में प्रवेश के लिए जो बदलाव किए गए हैं ये बदलाव सभी सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होंगे. नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, उसमें पहली कक्षा में दाखिले की आयु 31 मार्च 2023 को 5 वर्ष 6 माह होगी. अतः ऐसे विद्यार्थी जो 1 अप्रैल 2023 को इस आयु को प्राप्त कर चुके हैं उन्ही के दाखिले होंगे.

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दूसरा बदलाव यह किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 को आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए उन्हीं बच्चों को कक्षा पहली में दाखिले मिलेंगे.

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