Lal Dora Property: हरियाणा के लोगों के लिए राहत की खबर है। खबरों की मानें, तो लाल डोरे में रहने वाले भी अपना पक्का घर बनवा सकेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री अवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0) के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री अवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियम और शर्तें नए सिरे से तैयार किए गए हैं। आवास योजना के लिए वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसी बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने लेटर जारी करके नए नियम और शर्तों से बारे में जानकारी भी दी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इसी तिथि को कट आफ माना जाएगा और इस तारीख तक आवेदकों की तरफ से किसी भी योजना का लाभ न उठाया हो। वहीं, लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियम सरल किए हैं।
खबरों की मानें, तो नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 बिंदुओं पर सरकार ने नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है। राज्य सरकार ने पक्के मकान की कैटेगरी में कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया है।
उन्होंने बताया कि सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में छत के अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत निर्मित को शामिल किया गया है।
थर्ड कैटीगरी में कच्चे मकान को शामिल किया है, जिसमें दीवार और छत बांस, पॉलीथिन आदि से निर्मित हो। वहीं, अवैध कालोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कालोनी वालों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
Property ID से ले सकेंगे योजना का लाभ
सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया कि सबसे अच्छा बदलाव यह हुआ है कि मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं तो इस कैटेगरी में शामिल संपत्ति का मालिक नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रापर्टी आईडी (Property ID) का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दिखा सकेंगे। Property ID से ही इस योजना में आवेदन के बाद योजना का लाभ पाया जा सकेगा।






