Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और भूमि स्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम को लागू कर दिया है। यह अधिनियम खासकर संयुक्त परिवारों में भूमि बंटवारे से जुड़ी वर्षों पुरानी जटिलताओं को सुलझाने में मददगार साबित होगा।
क्या है नया संशोधन?
पहले की व्यवस्था में, यदि सभी सह-मालिक (जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार) भूमि के विभाजन पर सहमत नहीं होते थे, तो प्रशासन बंटवारा नहीं कर सकता था। इससे विवाद वर्षों तक अटके रहते थे। अदालतों में मुकदमे लंबित रहते थे।
किसानों को अपने हिस्से की जमीन का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं मिल पाता था।
अब इस संशोधित कानून के तहत भूमि के बंटवारे की प्रक्रिया तेज और सरल होगी। अगर कोई सह-मालिक आपत्ति करता है, तो भी प्रशासन वाजिब प्रक्रिया के तहत निर्णय ले सकेगा। भूमि स्वामी को अपने हिस्से पर स्पष्ट स्वामित्व और उपयोग का अधिकार मिलेगा।






