Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब सेवानिवृत्ति के समय कम्यूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। यह संशोधन 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माना जाएगा, यानी इस तारीख से रिटायर हुए पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
पहले का नियम यह था कि जब तक ब्याज सहित कम्यूटेड पेंशन राशि की पूरी रिकवरी न हो जाए, तब तक पेंशन में कटौती जारी रहती थी। कम्यूटेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में लेता है। इस कारण उसकी नियमित मासिक पेंशन कुछ समय तक घट जाती है। अब 15 साल बाद पेंशन पूरी तरह बहाल हो जाएगी, चाहे रिकवरी पूरी हुई हो या नहीं।






