Haryana News: हरियाणा सरकार ने उन लोगों को पंचायती या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा खत्म कर 2004 से पहले बने मकानों के लिए मालिकाना हक देने की नीति बनाई है। इस योजना के तहत जिन लोगों ने 2004 से पहले ऐसी भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया है, उन्हें जनवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कराना होगा।
आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ 2004 से पहले बने मकान का प्रमाण पत्र या कोई वैध दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवेदन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होगा कि अवैध कब्जा किस प्रकार की भूमि पर है, जैसे कि पंचायत के पास कृषि योग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि, खाद गड्ढा, अस्पताल या पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, शवदाह गृह, कब्रिस्तान, आबादी, पंचायत घर, रास्ताजात भूमि आदि। साथ ही यह भी बताना होगा कि मकान या कब्जा सड़क, स्कूल, अस्पताल निर्माण या जोहड़ की खोदाई में बाधा नहीं पहुंचाता है।
आवेदन में मकान के साथ जुड़े बिजली मीटर का नाम, पानी कनेक्शन और उसके बिल की जानकारी तथा कनेक्शन दिए जाने की तारीख भी शामिल करनी होगी।






