Home हरियाणा अब जरूरतमंदों को ऑनलाइन मिलेगी सीएम रिलीफ फंड की अनुदान राशि

अब जरूरतमंदों को ऑनलाइन मिलेगी सीएम रिलीफ फंड की अनुदान राशि

4
0
haryana

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्र व प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उल्लेखनीय कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याणकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली सहायता को अब ऑनलाइन कर दिया है। अब जरूरतमंद व्यक्ति मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत अनुदान के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे।

डीसी ने तहसीलदार व नायब तहसील को निर्देश दिए कि वे ऑनलाइन पोर्टल को लगातार चैक करते रहें और मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अविलंब कार्यवाही करते हुए उनको जल्द से जल्द वेरीफाई करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदनकर्ता को सीएम रिलीफ फंड के तहत निर्धारित समय अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ उठाने के लिए अब गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं व अन्य सहायता के लिए बिलों की स्वीकृति जिला स्तर पर डीसी के माध्यम से ही ऑनलाइन मिलेगी, जिससे उनके धन एवं समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि योजना के ऑनलाइन होने से जरूरतमंद व्यक्ति जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी सीएससी या अंत्योदय सरल केंद्रों पर आवेदन कर सकते हैं।

अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है विभिन्न योजनाओं का लाभ :

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को समयबद्ध तरीके से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति तक मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का जल्द एवं समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए इसे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह फार्म संबंधित जनप्रतिनिधि व डीसी के पास पहुंचेगा। इसके बाद यह आवेदन आनलाइन मोड में ही तहसीलदार व सिविल सर्जन से वेरिफिकेशन के बाद कमेटी के पास अंतिम निर्णय के लिए जाएगा और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदनकर्ता को राशि जारी कर दी जाएगी।

अब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं भेजने पड़ेंगे बिल : डीसी

डीसी ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही आवेदन कर्ता को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो बिल पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजे जाते थे अब इन बिलों को जिला स्तर पर डीसी द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। डीसी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे जरूरतमंद गरीब व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वह अपनी बीमारी के इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पंजीकरण करवाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से सहयोग किया जाए। उन्होंने सिविल सर्जन व सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे जरूरतमंद को शीघ्र लाभ मिले इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करवाएं और शीघ्र ही जांच-पड़ताल करके आवेदनों को अंतिम रूप दें।

सीएम रिलीफ फंड में लगभग दो दर्जन बीमारियों को किया गया शामिल :

डीसी ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत सरकार द्वारा 25 बीमारियों को भी शामिल किया गया है, जो आयुष्मान योजना के अन्तर्गत नहीं आती हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के अन्तर्गत लाभार्थियों को इन बीमारियों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा को समर्पित होकर योजनाओं को लागू कर रही हैं और प्रशासन इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है।