GST में किया गया बदलाव,जानिए क्या हुआ महंगा और सस्ता

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने जून के आखिरी सप्‍ताह में बैठक में पैकड और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं ...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने जून के आखिरी सप्‍ताह में बैठक में पैकड और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था. यह बदलाव आज से प्रभावी हो गया है.

 

इनके बढ़े दाम?

GST change

पैक्‍ड मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर आद‍ि प्रोडक्‍ट. इन पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर 18% जीएसटी लगेगा. एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 % जीएसटी लगेगा. 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 % जीएसटी.

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अस्पताल में 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 % जीएसटी लगेगा. ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्‍ट पर जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 % जीएसटी लगेगा, पहले यह 5 % था. सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र (Waste Treatment) और शवदाहगृह (Funeral Parlor) के लिये जारी होने वाले कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर अब 18% जीएसटी लगेगा. जो अबतक 12% था.

 

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ये चीजें होंगी सस्‍ती?

रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन व अवशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर GST 12 से घटाकर 5% हुआ.
ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 की बजाय 12% जीएसटी लगेगा. कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप में जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया.

इसके साथ ही बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकनॉमी’ क्‍लॉस तक सीमित होगी. आरबीआई (RBI), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी यूनिट को किराये पर देने पर कर लगेगा. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% जीएसटी बना रहेगा.

 

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