कपास व्यापारी एकमुश्त टैक्स अदा कर ले सकेंगे लाईसेंस: मनोहर लाल

मुख्यमंत्री आज यहां ’’संत कबीर कुटीर’’ में भारतीय व्यापार मण्डल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टी एल ...

मुख्यमंत्री आज यहां ’’संत कबीर कुटीर’’ में भारतीय व्यापार मण्डल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टी एल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे।

 

 

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्पेलर पर 42000 रुपए का एकमुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित वर्ष में यह टैक्स देंगे। यह निर्णय तीन साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी।

 

एल-1 फार्म भरना अनिवार्य
cm manohar

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पिराई करने वाली कपास युनिट को एल-1 फार्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से एल-1 फार्म नहीं भरना पड़ेगा। इस प्रकार बिनौला ऑयल मिल्स की प्रोसेंसंग फीस के रूप में प्रति यूनिट सरकार को 42000 रुपए का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में लगभग 453 क्रशिंग युनिट व 1520 एक्पेलर युनिट हैं ।

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इस निर्णय पर भारतीय व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यापार मण्डल शीघ्र ही राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का अभिवादन करेगा।

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