खोल खण्ड की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के वार्डो का आरक्षण 29 को, एसडीएम रेवाड़ी कोर्ट में होगा वार्ड आरक्षण

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में खंड खोल की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के वार्ड में से अनुसूचित ...

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में खंड खोल की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिला व महिलाओं के अलावा वार्डो का आरक्षण 29 जून को जिला सचिवालय स्थित एसडीएम न्यायालय कमरा नंबर 124 में किया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम रेवाड़ी सिद्धार्थ दहिया ने दी।

 

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एसडीएम ने बताया कि 29 जून को प्रात: 11 बजे खोल खण्ड की पंचायत समिति तथा दोपहर 12 बजे खोल खण्ड की ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पचायत समिति धारूहेड़ा में 16 वार्ड हैं।

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