Electric vehicle policy: इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज की प्रति करवाएं जमा
Electric vehicle policy: रेवाड़ी के सभी सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक जिन्होने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और वाहन मालिक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं। वे आवश्यक दस्तावेज की प्रति करवाएं एक सप्ताह के अंदर उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0), रेवाड़ी में जमा करवाएँ।

Electric vehicle policy: एसडीएम रेवाड़ी (rewari) होशियार सिंह ने सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से आह्वान किया है कि जिन वाहन मालिकों ने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और वाहन मालिक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं।
वे सभी अपने-अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एमवी) रेवाड़ी (rewari) से जारी आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वाहन खरीद करते समय डीलर द्वारा दिये गये वाहन के दस्तावेज की छाया प्रति वाहन स्वामी स्वयं या उसका कोई भी प्रतिनिधि उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0), रेवाड़ी में एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक जमा करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित समय अवधि उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।