बैंक व एटीएम पर धारा 144 :जिला के सभी बैंकों को करने होंगे बैंक व एटीएम सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में बैक व एटीएम बूथ पर सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं ...

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में बैक व एटीएम बूथ पर सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं ताकि चोरी व लूटपाट की घटना पर अंकुश लग सके और यदि इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो संदिग्ध व्यक्ति की आसानी से पहचान की जा सके।

 

 

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जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी बैंक को बैंक व एटीएम बूथ पर हाई रेज्युलेशन सीसीटीवी कैमरा के साथ विभिन्न एंगल के माध्यम से ई-सर्विलांस की सुविधा, हिडन कैमरा लगाने, ई-अलार्म सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स टीम, ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड जो हथियार चलाने में दक्ष हो लगाने के निर्देश दिए हैं।

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उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में कार्यरत बैंकों को अपने-अपने एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा गार्ड लगाने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे है। बैंकों को चाहिए कि वे इन आदेशों की दृढ़ता एवं सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना के जुर्म में दोषी पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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