Home रेवाड़ी रेवाड़ी जिलाधीश ने एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर लगाई धारा 144

रेवाड़ी जिलाधीश ने एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर लगाई धारा 144

4
0

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शनिवार, 3 दिसंबर व रविवार 4 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाधीश गर्ग की ओर से जारी आदेश के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान शनिवार, 3 दिसंबर को सायं कालीन सत्र में 1 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक तथा रविवार, 4 दिसंबर को आयोजित दोनों सत्रों के लिए सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक बंद रहेंगी।