Scheme: PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है जिससे युवाओं और उद्योगों को मिलेगा लाभ, पढ़े विस्तार से 

Scheme: केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उद्योगों को कार्यबल ...

Scheme: केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उद्योगों को कार्यबल सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लागू किया गया है। विकसित भारत पहल के अनुरूप तैयार की गई यह योजना समावेशी एवं स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगारों को प्रोत्साहित करेगी तथा विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। योजना के दो प्रमुख भाग निर्धारित किए गए हैं।

प्रथम भाग- पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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डीसी ने बताया कि EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग में एक महीने का EPF वेतन, अधिकतम 15,000 रुपए दो किस्तों में दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा।

दूसरा भाग- नियोक्ताओं को मिलेगा प्रोत्साहन

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डीसी मीणा ने बताया कि यह भाग सभी सेक्टर में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक नियोक्ताओं को अधिकतम 3000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी।

विनिर्माण सेक्टर के लिए प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा। EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

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