Candidate can make only one booth

Elections

मतदान केन्द्र से 100 मीटर परिधि के बाहर के प्रत्याशी बना सकता है केवल एक बूथ

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केन्द्र के पास ...