New GST rate लागू: उपभोक्ता व दुकानदार नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री करें सुनिश्चित,रेवाड़ी डीसी

New GST rate लागू: केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है, इसलिए जिला के सभी उपभोक्ता व दुकानदार इन नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री सुनिश्चित करें। यह बात ...

New GST rate लागू: केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है, इसलिए जिला के सभी उपभोक्ता व दुकानदार इन नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री सुनिश्चित करें। यह बात डीसी अभिषेक मीणा ने कही।

डीसी मीणा ने जनहित में जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद द्वारा पारित इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना व व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी।

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बनाए गए दो GST स्लैब्स

New GST rate applicable 

इसके अलावा मुख्यत दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं, जबकि कुछ लक्ज़री और सिन उत्पादों पर 40 प्रतिशत दरों में भी शामिल किया गया है तथा पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है। अत: उपभोक्ताओं को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और नई दरों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 

5 प्रतिशत GST स्लैब्स में ये वस्तुएं 

जीएसटी की नई दरों के संबंध में डीसी ने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्स बुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ट्रैक्टर व ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है।

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18  प्रतिशत GST स्लैब्स में ये वस्तुएं 

इसी प्रकार एयर कंडीशर, टेलीविजन, एलईडी, मानीटर, प्रोजेक्टर्स, वांशिग मशीन, थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, पेट्रोल, सीएनजी से संचालित 1200 सीसी की कार व डीजल से संचालित 1500 सीसी की कार आदि उपकरण 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब्स में लाए गए हैं। 

22 सितंबर से जारी हुए नए Invoice

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक सप्लाई हो चुकी वस्तुओं पर पुरानी दरें ही लागू होंगी, जबकि 22 सितंबर से जारी इनवॉइस या भुगतान पर नई दरें लागू मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई GST दरों से महंगाई पर अंकुश लगेगा, त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जीएसटी की ओर से जागरूकता बैनर भी शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं ताकि सभी को GST की नई दरों बारे जानकारी मिल सके। 

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