New Excise Policy: हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। अब दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले की तरह 2400 दुकानें आवंटित की जाएगी जिसमें 1200 जोन होंगे। इस नई नीति में बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान इत्यादि ठेकों/ शराब की दुकानों की दूरी 150 मीटर की गई है, पहले यह दूरी 75 मीटर होती थी।
नेशनल हाईवे/ स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों /शराब की दुकानों को किसी भी तरह के विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीदे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेखा दिखाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख रुपये तथा तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद उसका लाइसेंसे रद्द किया जाएगा।
गांव में नहीं खोला जाएगा एक भी ठेका
इस नई नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 500 से कम आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। नई नीति में अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंसे फीस का 4 फीसदी फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला में लाइसेंस फीस का 3 प्रतिशत तथा बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक प्रतिशत राशि देकर अहाता खोला जा सकता है। जबकि पुरानी नीति में अहाता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी जबकि इस नई नीति में अब अहाते के लिए 1000 स्क्वेयर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है।






