सोमवार से होगा पंचायती चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पांच जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार जिले के खंडों, पंचायतों और जिला ...

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पांच जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार जिले के खंडों, पंचायतों और जिला परिषद की वार्ड वाइज व बूथ वाइज वोटर लिस्ट बनाने का कार्य 23 मई 2022 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। इसके बाद 15 जून को वार्ड वाइज और बूथ वाइज मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। गांवों के मतदाता इस सूची को अपने बीएलओ के पास या खंड कार्यालय में देख सकते हैं।

 

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छह जुलाई तक किया जाएगा दावों और आपत्तियों का निपटान:

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि मतदाता सूची को लेकर उसमें कोई गलती है तो वोटर अपना दावा या आपत्ति खंड के निर्वाचक अधिकारी को 21 जून 2022 की शाम चार बजे तक दे सकते हैं। इस दौरान 19 जून 2022 को रविवार का अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक अधिकारी 28 जून 2022 तक इन दावे व आपत्तियों का निपटारा करेंगे। मतदाता अगर निर्वाचक अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के कार्यालय में एक जुलाई तक अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई 2022 तक सभी दावे व आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत बाद 22 जुलाई 2022 को जिला की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद की फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इस दौरान कोई भी नया वोट नहीं बनाया जाएगा।

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ये होंगे सात खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी व उप निर्वाचक अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनावों से संबंधित मतदाता सूची तैयार करने के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 15-ए एवं राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी के सातों खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी व उप निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए हैं।

 

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उन्होंने खंड रेवाड़ी के लिए डीएमसी रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ रेवाड़ी को उप निर्वाचक अधिकारी, खंड धारूहेड़ा के लिए एसडीएम रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ धारूहेड़ा को उप निर्वाचक अधिकारी, खंड बावल के लिए एसडीएम बावल को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ बावल को उप निर्वाचक अधिकारी, खंड नाहड़ के लिए एसडीएम कोसली को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ नाहड़ को उप निर्वाचक अधिकारी, खंड खोल के लिए सीटीएम रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ खोल को उप निर्वाचक अधिकारी, खंड डहीना के लिए डीआरओ रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ डहीना को उप निर्वाचक अधिकारी तथा खंड जाटूसाना के लिए जीएम हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी व बीडीपीओ जाटूसाना को उप निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किया है, जिनकी निगरानी व देखरेख में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य किया जाएगा।

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