Liquor Shops Closed: हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए काम की खबर है। सिरसा जिले में 2 दिन शराब की बिक्रि पर प्रतिबंध रहने वाला है। दरअसल, हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिक आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके चलते शराब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अधिसूचना के मुताबिक कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और वोटिंग 15 जून को होगा। अगर पुनर्मतदान नहीं होता है तो 30 जून को सुबह 11 बजे वोटों की गिनती होगी।
इसलिए कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निषपक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए 29 जून को वोटिंग से 48 घंटे पहले मतदान केंद्र पर ड्राई-डे घोषित किया जाएगा।
इस दौरान न तो शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






