Link pan with aadhaar: यदि आपने अभी तक पेन व आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द लिंक करा लें। सरकार की ओर से पेन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 जून, 2023 निर्धारित की हुई है।
पैन को आधार से लिंक न करने पर पेंडिंग रिटर्न हो जाएगा होल्ड
यदि कोई व्यक्ति पैन को आधार से लिंक (Link pan with aadhaar) करना भूल जाता है तो पेंडिंग रिटर्न होल्ड हो जाएगा और वो व्यक्ति अपनी आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएगा। समय रहते पैन को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
निष्क्रिय पेन कार्ड का प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक (Link pan with aadhaar) नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते है तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जानें आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं
आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक (Link pan with aadhaar) है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है।
1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
3. लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
4. यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है।
5. इसके बाद आधार को पैन से जोडऩे के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
6. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।