31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज होगा माफ़

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर, 2022 तक जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा ...

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर, 2022 तक जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। यह जानकारी डीएमसी डा. सुभिता ढाका ने दी।

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डीएमसी ने शहर में बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़े बकायेदारों से आह्वïान किया कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर परिषद के खजाने में विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है।

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उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके।

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