उद्योग पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उठाएं लाभ :Rewari DC

Rewari DC: जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जिले के औद्योगिक संस्थानों से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार सृजन को गति ...

Rewari DC: जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने जिले के औद्योगिक संस्थानों से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार सृजन को गति देने के साथ-साथ उद्योगों को मजबूत कार्यबल उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना को 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के रूप में लागू किया गया है। विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप तैयार यह योजना देशभर में समावेशी और स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक होगी। योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है।

भाग-ए : पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

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इस भाग के अंतर्गत ईपीएफओ (EPFO) में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये होगी। यह राशि दो किश्तों में प्रदान की जाएगी। एक लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे। पहली किश्त छह माह की सेवा पूरी होने पर तथा दूसरी किश्त बारह माह की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निर्धारित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा।

भाग-बी : नियोक्ताओं को सहायता

इस भाग के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार एक लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देगी। न्यूनतम छह माह तक निरंतर रोजगार प्रदान करने पर प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।

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डीसी ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह माह के लिए निरंतर आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी तथा 50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी आवश्यक होगी।

 

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