Haryana News: हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम से कम 9 हजार रुपये होगी। इसके लिए 2016 से पहले के नियमों को रिवाइज किया गया है।
इस नए संशोधन के तहत प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी तय की जाएगी। इसके साथ ही उनके आश्रितों परिवार को 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
फाइनेंस विभाग में पहले सेनानिवृत या दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन की गणना 1 जनवरी 1986 की सैलरी के आधार पर करने का नया फार्मूला जारी किया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मारी की पेंशन अब कम से कम 9 हजार सुनिश्चित हो रही है।
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनका जीवन पेंशन पर निर्भर है। खासकर ग्रामीण परिवारों में जहां पेंशन उनकी मुख्य इनकम होती है, अब उन्हें नियमित और स्थिर पेंशन मिलेगी।






