Haryana News: हरियाणा में बिजली बिल डिफाल्टरों को राहत, भुगतान करने में 10% मिलेगी छूट

Haryana News: हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफाल्टरों के लिए अच्छी खबर है। ऊर्जा मंत्री अनिल वीज ने बकाया बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी है। ...

Haryana News: हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफाल्टरों के लिए अच्छी खबर है। ऊर्जा मंत्री अनिल वीज ने बकाया बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी है। अनिल विज ने कहा कि वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही 100 प्रतिशत सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।

विज ने बताया किश्तों में बिल देने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता अगर पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ की सुविधा मिलेगी।

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6 महीने तक लागू रहेगी स्कीम

अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मत्री बिजली बिल बकाएदारों से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं।

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अपना बकाया बिल जमा कर वह इस योजना का 6 महीने तक लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का अच्छा परिणाम मिलने पर इसकी अवधि को विभाग बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया
हरियाणा में 800 करोड़ का बिल बकाया है। इसमें 2 हजार 500 करोड़ से ज्यादा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और 5 हजार करोड़े से ज्यादा की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बकाया है।

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बजट सत्र के दौरान भी बिजली बकाए को लेकर सरकार पर विपक्षी दलों ने हमला बोला था, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने जल्द ही बकाए को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का खुलासा किया था।

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