Haryana News: हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में 10 हजार रुपये प्रतिमाह का इजाफा किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
जहां एक ओर प्रदेश में 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बंद कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें विशेष यात्रा भत्ते (Special Travelling Allowance) के रूप में हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) कानून, 1975 की धारा 7 (सी) में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब पूर्व विधायकों की पेंशन पर 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है।
इस संशोधन के बाद, वे पूर्व विधायक जो पहले से ही एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अब अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्पैशल ट्रैवलिंग अलाऊंस के हकदार होंगे।
संभावना है कि यह संशोधन अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश कर पास किया जाएगा। हालांकि सरकार चाहे तो इसे राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश जारी करके तत्काल प्रभाव से भी लागू कर सकती है।






