Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रुप-C और ग्रुप-D के नियमित सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब ऐसे कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Off) का लाभ मिलेगा।
संशोधित नियमों के अनुसार, नया नियम 77A हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में जोड़ा गया है। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश के दिन सरकारी ड्यूटी करता है, तो वह प्रतिपूरक अवकाश का पात्र होगा। यह अवकाश ड्यूटी करने की तारीख से एक महीने के भीतर लेना होगा, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।
प्रतिपूरक अवकाश को अन्य प्रकार की छुट्टियों या स्टेशन अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुल छुट्टी अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कर्मचारी एक महीने के भीतर आवेदन करता है और अवकाश स्वीकृत नहीं होता, तो वह अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी ले सकता है। यदि इन 15 दिनों में भी छुट्टी नहीं ली जाती, तो वह समाप्त मानी जाएगी।






