Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी सेवाओं को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू होगा। इस संबंध में आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए हैं।
इससे पहले इन कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई थीं। अब सरकार ने एक बार फिर से सेवा विस्तार का फैसला करते हुए सितंबर तक राहत दी है। राज्य सरकार पहले ही 5 साल से अधिक सेवा देने वाले करीब 1.2 लाख अनुबंध कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा सुनिश्चित कर चुकी है।
जिन कर्मचारियों ने 5 साल पूर्णकालिक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर बेसिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।






