Haryana BPL Family: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इसके तहत सभी बीपीएल परिवारों को 80 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है।
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर सभी बीपीएल परिवारों को लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ ही सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया है।
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पात्रता
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता हो।
योजना के पात्र होने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, और वह SC, BC या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए, जिसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदनकर्ता को अपने दस्तावेज़ जैसे परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली बिल, पानी बिल, घर की रजिस्ट्री, और मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।






