नपा बावल चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा निर्धारित : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका बावल के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ...

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका बावल के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का एक-एक रुपए का हिसाब देना होगा।

कितने रुपए खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार?

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नगर पालिका बावल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा संशोधित की गई है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले 10 लाख रुपये थी। इसी प्रकार नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए की गई है।

 

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खर्च का ब्यौरा न देने पर उम्मीदवार 5 साल के लिए होगा अयोग्य घोषित :

रिटर्निंग अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा और इसे 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवार अपने चुनावी-खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे उपायुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ऐसा न करने पर उम्मीदवार पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका चुनावों का संचालन एम-2 टाईप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। चुनावी उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर पर और अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा।

 

मतदाताओं को मिलेगा नोटा का विकल्प :

आरओ संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका चुनावों में भी मतदाता नोटा के विकल्प का इस्तेमाल कर सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले नोटा एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में समझा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से नोटा से कम वोट प्राप्त करते हैं तब चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा।

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यदि वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?

आरओ संजीव कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी, 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर नगर पालिका व नगर परिषदों की मतदाता सूची को तैयार किया है। यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित नगर समिति/परिषद की वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता रोल के प्रासंगिक भाग में मौजूद है, तो वह नामांकन की अंतिम तिथि तक नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकता है।

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