Rewari news: रेवाड़ी जिले की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को, 11 मई तक दर्ज होंगे दावे एवं आपत्तियां

Rewari news: रेवाड़ी जिले मे होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के 69 पंच, 2 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समीति के उप चुनाव प्रस्तावित हैं। जिसके लिए जिले मे मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई 2023 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है।

Rewari news: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जिला की पंचायती राज संस्थाओं के 69 पंच, 2 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समीति के उप चुनाव प्रस्तावित हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानकर अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को किया जाएगा।

11 मई तक जमा करा सकते है दावा या आपत्ति

रेवाड़ी जिले मे (Rewari news) यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई 2023 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावें एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई 2023 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 19 मई 2023 तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 25 मई 2023 तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई 2023 तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।

ये होंगे सात खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) :

(Rewari news) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी इमरान रजा ने पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मतदाता सूची अपडेट करने के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन नियमावली 1994 एवं राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी (Rewari news) के सातों खंडों के जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए हैं।

उन्होंने खंड रेवाड़ी के लिए एसडीएम रेवाड़ी, खंड बावल के लिए एसडीएम बावल, खंड नाहड़ के लिए एसडीएम कोसली, खंड खोल के लिए सीटीएम रेवाड़ी, खंड धारूहेड़ा के लिए डीआरओ रेवाड़ी, खंड जाटूसाना के लिए जीएम हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी तथा खंड डहीना के लिए तहसीलदार रेवाड़ी को जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किया है, जिनकी निगरानी व देखरेख में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार वोटर लिस्ट अपडेशन का कार्य किया जाएगा।

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