दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आजादी अमृत काल के तहत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के चालू व कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं उठा सकते हैं।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो उपभोक्ता 31 दिसंबर,2021 के डिफाल्टर थे, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की यह ब्याज माफी योजना आगामी 30 नवम्बर, 2022 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि योजना व्यक्तिगत घरेलू शहरी तथा ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए है।
योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्ण अधिभार/ ब्याज राशि को फ्रीज कर दिया जाएगा तथा इसके अलावा 5 प्रतिशत अलग से छूट दी जायेगी। एकमुश्त जमा करने में असमर्थ उपभोक्ता तीन किस्तों में बकाया राशि जमा करवा सकते हैं व लगातार 6 आगामी बिलों के भुगतान पर फ्रिज की गई ब्याज माफी को माफ कर दिया जाएगा अन्यथा ब्याज राशि को दोबारा बिल में जोड़ दिया जायेगा।
न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के चलते विचाराधीन मामले नहीं होंगे कवर :
निगम प्रवक्ता ने बताया कि बिजली वितरण निगम ने इस योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाए 11 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब ब्याज लिया जाएगा। बाकी ब्याज की राशि को फ्रीज कर दिया जायेगा।
फ्रिज की गई राशि आगामी लगातार 6 बिलों के भुगतान पर पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। गलत बिलिंग के मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ठीक किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे मामले कवर नहीं होंगे, जो वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के चलते विचाराधीन है।