Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली ID) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई नागरिक नया फैमिली ID बनवाना चाहता है तो उसके आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना अनिवार्य होगा। बिना हरियाणा के पते वाले आधार कार्डधारकों को फैमिली ID जारी नहीं की जाएगी।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, फैमिली ID बनाने के लिए अब यह आवश्यक है कि आधार कार्ड में पता हरियाणा का हो इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), वोटर ID या डीएमसी (DMC) में से किसी एक का होना अनिवार्य है।
फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र में सभी जानकारी आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली खींची जाती है, जैसे नाम, पता और अन्य विवरण। यही कारण है कि आधार में सही और अपडेटेड जानकारी होना जरूरी है।
यदि किसी नागरिक का आधार कार्ड हरियाणा राज्य का नहीं है और वह राज्य में रहकर सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होगा। तभी वह फैमिली ID के लिए पात्र होगा।






