Haryana BPL Card: हरियाणा सरकार ने राज्य में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जून माह से जिले स्तर पर बीपीएल (Below Poverty Line) और एएवाई (Antyodaya Anna Yojana)कार्डधारकों की जांच शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 70,000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को बीपीएल सूची से बाहर किया गया है।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिले, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। जांच में यह सामने आया कि बीपीएल कार्ड धारकों में कई ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक थी, या जिनके पास निजी वाहन, अचल संपत्ति और अन्य सुविधाएं उपलब्ध थीं।
इन लाभार्थियों को बीपीएल की श्रेणी से हटाकर सूची को साफ और पारदर्शी बनाया गया है ताकि असली जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच सके।
बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता के मानदंड
हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:
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वार्षिक आय ₹1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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कोई निजी वाहन (जैसे कार, जीप आदि) नहीं होना चाहिए।
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परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
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राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।






