Important:रेवाड़ी जिले के सभी होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस एनजीटी के नियमों का पालन नही करने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही, जानिए क्या है एनजीटी के नियम

एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसी अशोक कुमार गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार जिला के सभी होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस (बैंक्वेट) संचालकों को एनजीटी की ओर से जारी किए गए नियमों की कड़ाई से पालना करने ...

एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसी अशोक कुमार गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार जिला के सभी होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस (बैंक्वेट) संचालकों को एनजीटी की ओर से जारी किए गए नियमों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कंसेंट टू ऑपरेट-सीटूओ, ठोस-तरल कचरा प्रबंधन के साथ पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य शर्तें पूरी नहीं करने वाले होटल-रेस्तरां, ढाबा व मैरिज पैलेस (बैंक्वेट) पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से कार्यवाही की जाएगी।

क्या है एनजीटी के नियम

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एनजीटी के नियमों के अनुसार सभी होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस (बैंक्वेट) का नक्शा पास होना चाहिए, फायर एनओसी होनी चाहिए, पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान, वाटर व एनर्जी कंजर्वेशन सहित भवन प्लान स्वीकृत होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा जिला में एनजीटी की ओर से जारी अन्य सभी नियमों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए।

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होटलों के साथसाथ मैरिज पैलेस को भी रखा इस दायरे में

एडीसी ने कहा कि समय-समय पर होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस (बैंक्विट) का कमेटी की ओर से निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नप अधिकारियों ने संचालकों को निर्देश दिए हैं कि एनजीटी के एओ-26 नियम के तहत सामान्य सुविधाओं के साथ ठोस-तरल कचरा प्रबंधन, वेस्ट वॉटर का उचित यूज, प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके उचित निस्तारण को शामिल किया गया है। इसमें संचालकों को एनजीटी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत इन नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

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एनजीटी ने होटलों के साथ-साथ मैरिज पैलेस को भी इस दायरे में रखा है। तय नियमों के अनुसार होटल में महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग जन सुविधा स्थल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। इसमें मुख्य जोर ठोस-तरल कचरा के उचित प्रबंधन पर दिया गया है ताकि इसको खुले में नहीं फेंका जाए। पार्किंग की व्यवस्था हो और यदि कोई जनरेटर प्रयोग करता है, तो उस पर साइलेंसर लगा होना चाहिए। जिससे वह हवा प्रदूषण न फैला सके। इसके तहत गंदे पानी को अलग किया जाएगा। पानी को ट्रीट कर जमीन में छोड़ा जाएगा।

नियमों की पालना नहीं करने वाले होटलों पर होगी सख्त कार्यवाही :

एडीसी ने कहा कि कमेटी की तरफ से होटल-रेस्तरां, ढाबों व मैरिज पैलेस (बैंक्वेट) का निरीक्षण भी किया जाएगा। इस पर कमेटी की तरफ से सरकार को शहर के होटल-रेस्तरां के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव की तरफ से एनजीटी में जवाब दिया जाएगा। यदि किसी होटल में यह नियम लागू नहीं होंगे, तो उन पर नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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