Haryana Chirag Yojna: हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना के तहत होंगे एडमिशन, अनिवार्य होगा छात्रों का पीपीपी

हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। इसे लेकर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से 5वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रों के दाखिले करने ...

हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। इसे लेकर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से 5वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रों के दाखिले करने बारे सहमति मांगी गई है, जिसे प्राइवेट स्कूल 24 फरवरी से 7 मार्च तक विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।

पत्र के तहत स्कूलों को कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट, पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। संबंधित स्कूल 15 मार्च से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

अभिभावक 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

पत्र के अनुसार अभिभावक, छात्र इन स्कूलों में 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, उस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ड्रॉ निकाले जाएंगे।

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अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा। स्कूल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।

छात्र के दाखिला न लेने पर रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा। स्कूलों को दाखिल विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगा दाखिला

पत्र के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 1.80 लाख रुपए एवं इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।

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योजना के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक सात्र में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसके प्राइवेट स्कूल में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।

वे खंड में एक से अधिक स्कूलों भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफल छात्र का पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा।

दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य होगा, जिसमें परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2024-25 में 1.80 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही स्कूल पात्र होंगे, जिन्होंने फार्म-6 में अपने स्कूल की फीस पोर्टल पर दर्शाई होगी।

 

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