Haryana News: हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों और तहसीलों के गठन की प्रक्रिया पर अभी के लिए विराम लग गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के कार्य के अंतिम रूप दिए जाने तक प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह आदेश जनगणना नियम-1990 के नियम-8(4) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
इस निर्णय का सीधा मतलब यह है कि अब फिलहाल कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा, न ही नई तहसील, उपतहसील या उपमंडल घोषित किए जाएंगे। किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा।
इस रोक के पीछे मुख्य कारण है आने वाली जनगणना 2026, जिसके दौरान क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, ताकि आंकड़े एक समान और सटीक रूप में इकट्ठे किए जा सकें।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए जिलों और उपमंडलों के गठन को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनज़र नए जिलों के गठन की संभावनाओं पर विचार कर रही थी।








