Haryana News: हरियाणा के लोगों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority) की ओर से अब आवेदन के तीन दिन के भीतर ही आवेदक को प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र (Property Possession Certificate) जारी कर दिया जाएगा। वहीं जमीन के सीमांकन के लिए चार दिन और DPC (ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन) प्रमाणन के लिए पांच दिन में मिलेगा। इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है।
जानकारी के मुताबिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कुछ और सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 में शामिल किया है। जिसके चलते इन कार्यों और सेवाओं की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी कराने के लिए जूनियर इंजीनियर को पदनामित अधिकारी, उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
इसे लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के लो प्रेशर, सीवर लाइन की ब्लाकेज हटाने, सीवरेज के मेनहोल की मरम्मत, एसडब्ल्यूडी लाइन की ब्लाकेज हटाने, एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत और रोड/बर्म की सफाई के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
नोटिफिकेश के हिसाब से रोड की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन और पार्क (बागवानी) और ग्रीन बेल्ट तथा सड़क किनारे पौधारोपण यानी बागवानी के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।








