Haryana: हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ेंगे बच्चे, इस तारीख तक करें आवेदन

Haryana News: हरियाणा के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला है। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला पाने के लिए 25 अप्रैल 2025 तक मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने आरटीई (RTE) अधिनियम ...

Haryana News: हरियाणा के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला है। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला पाने के लिए 25 अप्रैल 2025 तक मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने आरटीई (RTE) अधिनियम के तहत आवेदन की तारीख को 4 दिन बढ़ा दिया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।

क्या है यह योजना?

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निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 (RTE Act) के तहत हर निजी स्कूल को प्रथम कक्षा या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इन सीटों पर कोई फीस नहीं ली जाती है इसके अलावा पढ़ाई, किताबें, ड्रेस सब कुछ मुफ्त मिलता है।

नई आवेदन की अंतिम तिथि

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इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पहले अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 थी। इसके बाद अब बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दी गई है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने साफ कहा है “जो स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।” इसके साथ ही, “उज्ज्वल पोर्टल” पर सीटों का डाटा अपलोड न करने वाले स्कूलों को भी नोटिस मिल सकता है।

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