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नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कैद व बीस हजार रुपए जुर्माना

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पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि मेरी बड़ी लड़की उम्र 14 साल जो नौंवी कक्षा मे पढती है। वह 10.03.2021 को सुबह अपने स्कूल मे गई थी। स्कूल की छुट्टी 1.00 बजे हो जाती है तथा मेरी लड़की 2.00 बजे तक घर नही पहुँची। हमने लड़की को ढूंढा तो पता लगा कि मेरी लड़की को प्रदीप थाना बावल अपने साथ बहला कर फुसलाकर ले गया।

उन्हें पता लगा कि उसकी बेटी बनीपुर चौक पर खड़ी है। वह बनीपुर चौक पहुंची तो लड़की चौक के पास खड़ी दिखाई दी। लड़की ने बताया कि आज प्रदीप मुझे बहला फुसलाकर स्कूल मे जाने से पहले ही अपनी मोटरसाईकल पर बैठाकर होटल मे ले गय़ा तथा उसके साथ गलत काम किया। धमकी दी कि यह बात अपने मां बाप व किसी को बताई तो जान से मार दूंगा।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व पोकसो एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए थे।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने सबूतों व बयानों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देकर बीस साल की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।