जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि जिला रेवाड़ी में बुधवार, 9 नवंबर व शनिवार, 12 नवंबर को आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के उदेश्य से जिला में 8 व 9 नवंबर तथा 11 व 12 नवंबर को ड्राई-डे रहेगा। जिला में इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 व हरियाणा आबकारी पॉलिसी 2022-23 के तहत मतदान संपन्न होने से तक इन प्रतिष्ठान पर शराब की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।