Important: लाइसेंस धारक अपने लाइसेंसी हथियार थाने व डीलर के पास कराएं जमा, धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने पंचायत चुनाव के दौरान निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में भादस की धारा 144 के तहत विभिन्न पाबंदियां लागू की हैं। इस निषेधाज्ञा ...

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने पंचायत चुनाव के दौरान निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में भादस की धारा 144 के तहत विभिन्न पाबंदियां लागू की हैं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह निषेधाज्ञा पूरी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

जिलाधीश ने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए धारा 144 के तहत सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस थाना में या लाइसेंस डीलर के पास जमा करवाकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में सहभागी बने और सभ्य नागरिक होने का परिचय दें। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वाले लाइसेंस धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लाइसेंस धारक अपना हथियार किसी भी समय स्थानीय पुलिस थाने में या लाइसेंस डीलर के पास जमा करवा सकते है। इस संदर्भ में प्रत्येक प्रभारी थाना को आदेश जारी किए गए है तथा थाना में अलग से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वाले लाइसेंस धारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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धारा 144
arms licence

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक एवं अन्य हथियार जैसे गड़ासा, फरसी, भाला, तलवार, गुपती, चाकू, छुरी, बरछी, कटार आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।

इन व्यक्तियों पर नही होगा आदेश लागू 

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्धसैनिक बल, बैंक/सुरक्षा/होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

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