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रेवाड़ी जिले में 9 दिनों के लिए लगी धारा144, जानिए क्या है वजह

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा, फोटोस्टेट की दुकानें, जिरोक्स, डुप्लिकेटिंग सुविधा परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। यह आदेश पुलिस बल व ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक माहौल में नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से ये आदेश लागू किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं नकल रहित कराने के लिए प्रशासन सजग व सतर्क है। उक्त आदेश सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 तक प्रभावी रहेंगे।