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फार्म नंबर 6-बी भरकर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, पढ़े डिटेल

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को स्वच्छ, त्रुटिरहित व प्रमाणिकृत बनाने के लिए पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति अपना वोट दो जगह नहीं बनवा सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डीसी अशोक कुमार गर्ग मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व एनजीओ के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने कार्यकर्ताओं के मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक करवाएं तथा बीएलओ द्वारा किए जा रहे सर्वे में सहयोग करें।

DC Meeting 1

उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपने-अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराकर वेरीफाई कराएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 72-बावल में कुल 217952, 73-कोसली में कुल 240601 तथा 74-रेवाड़ी में कुल 241803 मतदाता हैं।

फार्म नंबर 6-बी के माध्यम से कराएं लिंक :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर आर्डडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फार्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने पहचान पत्र को वोटर हेल्प लाइन एप व गरूड एप के माध्यम से भी आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने अब दिए वोटर आईडी बनवाने के चार अवसर : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अब देश के नागरिकों को मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) बनवाने के लिए साल में एक नहीं चार अवसर मिलेंगे। आम नागरिक साल में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई या एक अक्तूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान किए जा रहे हैं।

डीसी ने कहा कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था। उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।