Agricultural machinery: रेवाड़ी डीसी एवं चैयरमेन फसल अवशेष प्रबंधन योजना मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रे पम्प, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी वीडर पावर टिलर, ब्रिक्वेट मेकिंग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वेबसाईट agriharyana.gov पर आवेदन कर सकते हैं।
रेवाड़ी कार्यालय में जमा कराएं दस्तावेज
डीसी ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान (agricultural machinery) दिया जाएगा। आवेदन करने उपरांत किसान संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाड़ी कार्यालय में जमा कराएं। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि यंत्रों (agricultural machinery) की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाड़ी कार्यालय, उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।