सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास हेतू 35 प्रतिशत सब्सिडी

सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है, ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत ...

सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है, ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदारी बनें। सरकार की इस विशेष पहल से दो लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा।

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पी.एम.एफ.एम.ई स्कीम के लिए बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो के अंतर्गत नए स्थापित उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिड़ी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

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पी.एम.एफ.एम.ई (प्रधानमन्त्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी पोर्टल

www.pmfme.mofpi.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उद्यमी उक्त पोर्टल अथवा हैल्पलाइन नं0 0130-2281089 पर संपर्क कर सकते है।

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जिला एम0एस0एम0ई0 केंद्र के सहायक निदेशक दीपक वर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिला स्तर पर जिला एम0 एस0 एम0 ई0  केन्द्र, सैक्टर 01 अंतोदय भवन रेवाडी़ में स्थापित किया गया है।

इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उदेश्य से जिला रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है। इच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग केन्द्र स्थित जिला एम0एम0एम0ई0 सैंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-299529 पर संपर्क स्थापित कर सकते है।

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