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मासूम से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला,

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जानकारी के लिए बता दे कि रेवाड़ी के थाना खोल क्षेत्र के एक गांव के मंदिर में रहने वाले एक युवक ने 10 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर गांव की एक धर्मशाला में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी ने बच्ची जान से मारने की धमकी भी थी. जिसके बाद बच्ची ने घर जाकर इस बारे में किसी को कुछ नही बताया.

11 नवंबर 2020 को बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी. परिजनों ने जब बच्ची से पूछा तो बच्ची ने उसके साथ हुई घिनौनी वारदात के बारे में परिजनों को बताया. साथ ही कहा कि अगर उसे पता चल गया तो वह उसे जान से मार देगा. परिजनों ने दोषी के खिलाफ महिला थाना में केस दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने कुछ दिन बाद ही दोषी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था.

महिला थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने साथ ही तमाम सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए. उसके खिलाफ साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने उसे दोषी करार देते हुए शुक्रवार को दोषी को पोक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.